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Karnal News: केवल ग्रीन पटाखों के साथ मनाएं दीपावली, रविवार-सोमवार को ही मिलेंगे

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माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिले में दीपावली पर्व पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति रहेगी। इन पटाखों का इस्तेमाल केवल दीपावली से एक दिन पहले और दीपावली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। ग्रीन पटाखों के लिए शहर में केवल दो जगह सेक्टर-12 में केथ्रीसी मॉल के साथ और बार कॉम्प्लेक्स के पीछे स्टॉल लगाए जाएंगे। दोनों जगह 25-25 स्टॉल लगाई जाएंगी।
उपायुक्त उत्तर सिंह के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को ड्रॉ निकालकर आवेदकों को अनुमति दी जाएगी। स्टॉल लगाने वाले केवल छोटी और बड़ी दिवाली को ही पटाखे बेच पाएंगे। नीरी की ओर से प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री केवल पीईएसओ से लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को ही होगी। ऐसे पटाखे जो पंजीकृत व लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के नहीं हैं, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। लड़ी पटाखों का निर्माण या बिक्री प्रतिबंधित है। ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जाएगी।
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ये हैं ग्रीन पटाखे

ग्रीन पटाखों में बेरियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम और अन्य हानिकारक रसायनों की मात्रा काफी कम होती है। इनकी आवाज 125 डेसीबल से कम होती है। यानी ध्वनि प्रदूषण में 20 प्रतिशत तक कमी होती है। ये पटाखे 30 से 40 फीसदी तक कम धुआं छोड़ते हैं।
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ऐसे करें पहचान
1- असली ग्रीन पटाखों की पैकिंग पर क्यूआर कोड होता है। इसे मोबाइल से स्कैन कर नीरी की वेबसाइट या मोबाइल एप से भी पटाखे की असलियत जांची जा सकती है। इनके पैकेट पर ग्रीन क्रैकर का हरा लोगो या निशान छपा होता है। निर्माता की मान्यता की जांच करना भी आसान है। केवल प्रमाणित निर्माता ही ग्रीन पटाखे बना सकते हैं। पैकिंग पर उनका नाम और लाइसेंस नंबर जरूर लिखा होता है।
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