गांव भैणी कलां में प्रेमी जोडे़ की हत्या के तीन आरोपियों को दिन के
पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। तीनों आरोपियों में एक लड़की का
पिता है तो दो लड़के के भाई।
सोमवार को थाना तरावड़ी पुलिस ने तीनों
आरोपियों को दोपहर बाद जूनियर डिवीजन की सिविल जज रजनी कौशल की अदालत में
पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के
बाद 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अब तीनों आरोपियों को
छह जून को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने ऑनर किलिंग के दौरान
गांव भैणी कलां में 20 मई की रात को प्रेमी जोडे़ को मौत के घाट उतार दिया
गया था। प्रेमी जोडे़ की हत्या करने के बाद 21 मई को सूर्य उदय होने से
पूर्व दोनों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
पुलिस का रिकार्ड
बता रहा है कि परिवार के लोगों ने प्रेमी जोडे़ को कुरुक्षेत्र के एक होटल
से उठाया था। लड़की किरण को पेहवा की ओर ले गए थे और लड़के मनोज उर्फ मन्नु
को हरिद्वार की ओर ले गए थे। दोनों को परिवार के लोगों ने जहर दे दिया।
बाद में लड़के को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र के ही अपना अस्पताल और बाला जी
आरोग्य सदन भी ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस को प्रेमी जोडे़
के अंतिम संस्कार के बाद ही सूचना मिली थी।
पुलिस ने प्रेमी जोडे़ को
न्याय दिलाने के लिए मनोज की लार के नमूने ले रखे हैं। हड्डियों के नमूने
ले कर डीएनए टेस्ट कराने के लिए काम किया जा रहा है।
राख के नमूने भी पुलिस
ले चुकी है। पुलिस कुरुक्षेत्र के होटल और अस्पताल से कुछ रिकार्ड ही जुटा
पाई है। पुलिस पिछले तीन दिन में दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में
सफल नहीं हो सकी है।
पुलिस के अनुसार लड़की के पिता रणधीर सिंह और
लड़के के भाई संदीप उर्फ सोनू और धर्मबीर को तीन दिन के पुलिस रिमांड के
बाद सोमवार को अदालत में पेश किया गया। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत
में जेल भेज दिया गया है। अन्य दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास
जारी है।