शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में दाखिले के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। 29 अप्रैल को निकले ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट के बाद अब आवंटित छात्रों को स्कूलों में रिपोर्ट करना होगा। चयनित छात्रों को 30 अप्रैल से 9 मई 2026 के बीच आवंटित स्कूल में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यदि छात्र 10 दिनों के भीतर स्कूल नहीं पहुंचता है, तो उसका आवेदन रद्द माना जाएगा। स्कूल स्तर की कमेटी निवास प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण और अन्य श्रेणी के दस्तावेजों की गहनता से जांच करेगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल केवल वाजिब कारणों से ही दाखिला रोक सकते हैं, जैसे, हरियाणा का वैध निवास प्रमाणपत्र न होना। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय 1,80,000 रुपये से अधिक होना। आयु का सही प्रमाण न देना। फर्जी या गलत जानकारी पाए जाने पर दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।
अगर किसी अभिभावक को दाखिले में परेशानी आती है, तो वे सीधे ब्लॉक स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी अलग-अलग खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है।यहां सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सहायता ली जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा का कहना है कि किसी भी पात्र बच्चे को बिना ठोस कारण दाखिले से वंचित न किया जाए। इस संबंध में टीम का गठन किया गया है जो खंड स्तर पर अभिभावकों की परेशानी का समाधान करेंगी।