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अब शिफ्टिंग में रूचि नहीं दिखा रहे डेयरी संचालक

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- 188 प्लाटों के लिए केवल 29 संचालकों ने जमा कराई धरोहर राशि
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- निगम ने फिर बढ़ाई आवेदन की तिथि, अब 5 सितंबर तक हो सकेगा आवेदन
फोटो संख्या-22,23
अमर उजाला ब्यूरो
करनाल।
डेयरियों को शहर से बाहर पिंगली गांव के पास शिफ्ट करने के मामले में नगर निगम सक्रिय हुआ तो अब डेयरी संचालकों ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। कुल 188 प्लाटों के लिए अब तक मात्र 29 डेयरी संचालकों ने प्रतिभूति जमा कराई है। ऐसे में प्लाटों के लिए नगर निगम ने आवेदन मांगे जाने का समय 5 सितंबर तक और बढ़ा दिया है। पहले यह अवधि 26 अगस्त तक थी।
आयुक्त के अनुसार, बढ़ाई गई अवधि में भी जो डेयरी व्यवसायी नगर निगम में अपना आवेदन नहीं देंगे, इसके बाद ऐसी डेयरियों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के लिए निगम अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। बता दें कि नगर निगम द्वारा 11 अगस्त को 15 दिन की अवधि दी गई थी, जो 26 अगस्त को समाप्त होने जा रही है।
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अब तक 128 डेयरी व्यवसायियों ने निगम से फार्म खरीदे हैं। इनमें से 29 व्यवसायियों ने अपने आवेदन पत्र के साथ 30 हजार रुपये की धरेाहर राशि भी बैंक ड्राफ्ट के रूप में निगम कार्यालय में जमा करवाई है। अब और आवेदन प्राप्त करने के लिए निगम द्वारा अंतिम अवसर देकर आवेदन देने की अवधि 5 सितंबर तक बढ़ा दी है।
आयुक्त ने बताया कि इसे देखते हुए दूसरे डेयरी मालिकों को भी समयावधि में धरोहर राशि के साथ अपने आवेदन निगम कार्यालय में दे देने चाहिए, ताकि सभी आवेदन आ जाने के बाद प्लाटों के ड्रा निकालने की आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके। यह शहर और डेयरी व्यवसायी दोनों के हित में है। डेयरियां शिफ्ट हो जाने पर शहर में स्वच्छता बढ़ेगी और शहर को स्मार्ट बनाने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने बताया कि पिंगली डेयरी स्थानांतरित स्थल पर निगम द्वारा सड़कें व सीवरेज व्यवस्था के साथ-साथ जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से पानी का नलकूप व बिजली विभाग की ओर से बिजली की लाईनें भी खड़ी करवा दी गई हैं।
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ज्ञात रहे कि शहर के अंदर चल रही डेयरियों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के लिए नगर निगम द्वारा जो योजना बनाई गई है, उसमें 250 वर्ग गज से लेकर 600 वर्ग गज के 188 प्लाटों को प्रावधान किया गया है। यह प्लाट ना लाभ ना हानि के आधार पर 3300 रुपये प्रति वर्ग गज (अनुमानित कीमत) की दर से उन व्यक्तियों को अलॉट किए जाएंगे, जो शहर में गत 3 वर्षों से 5 या इससे अधिक पशु रखकर डेयरी का व्यवसाय कर रहें हैं। प्लाट की कुल कीमत की 20 प्रतिशत राशि अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर तथा बकाया 80 प्रतिशत राशि 10 छमाही किस्तों में बिना ब्याज के वसूल की जाएगी। आयुक्त डा. प्रियंका सोनी ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में 30 हजार रुपये की धरोहर राशि व प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित हल्फिया ब्यान भी देना होगा, कि वह शहर में पिछले कितने वर्षों से पशु रखकर डेयरी का व्यवसाय कर रहा है। प्लाट लेने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस में नगर निगम कार्यालय में 100 रुपये की फीस जमा करवाकर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
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