- वाणिज्यिक संस्थानों को मीटर नहीं लगवाने पर 10 गुना अधिक भरना होगा बिल
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नगर निगम क्षेत्र में करीब 60 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जो अवैध कनेक्शन लिए जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं। नगर निगम ने ऐसे 600 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करते हुए उन्हें वैध कनेक्शन करवाने के लिए 15 दिनों का समय दिया है, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही ऐसे सैकड़ो उपभोक्ता हैं, जिन्होंने अपने वाणिज्यिक संस्थानों में मीटर नहीं लगवाया है, ऐसे संस्थानों को नगर निगम 10 गुना बिल जारी कर रहा है।
नगर निगम क्षेत्र में करीब 39693 उपभोक्ताओं ने अपने घरों में पेयजलापूर्ति और सीवरेज का वैध कनेक्शन लिया है। इनमें 29167 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद मीटर भी लगवा लिए हैं। 10526 उपभोक्ता ऐसे भी हैं, जिन्होंने कनेक्शन तो ले लिया है, लेकिन घरों पर मीटर नहीं लगवाए हैं। ऐसे में जिन कनेक्शन धारक उपभोक्ता के यहां मीटर लगे हैं, उन्हें तो सिर्फ 720 रुपये का वार्षिक बिल ही देना पड़ता है, वहीं जिन्होंने अभी तक मीटर नहीं लगवाए हैं, उन्हें 1440 रुपये सालाना बिल देना पड़ता है।
इसी तरह शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक उपभोक्ता भी सैकड़ों हैं, इनमें भी जिन्होंने कनेक्शन लेकर मीटर लगवाए हैं, उनका पेयजलापूर्ति व सीवरेज का सालाना बिल मीटर रीडिंग के अनुसार या 1500 रुपये है, जबकि जिन्होंने मीटर नहीं लगवाए हैं, उनका सालाना बिल 15 हजार रुपये जारी किया जाता है।
कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को नियमित कनेक्शन लेकर मीटर लगवाने में बड़ा फायदा है, घरेलू उपभोक्ताओं का बिल आधा हो जाता है, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का बिल तो मीटर लगवाने के बाद करीब 10 गुना कम हो जाता है। इसके बावजूद शहरी क्षेत्र में ऐसे करीब 60 हजार उपभोक्ता हैं, जिन्होंने कनेक्शन ही नहीं लिया हैं, लेकिन निगम की बिना अनुमति के ही अवैध कनेक्शन जोड़कर पेयजलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं।
निगम करेगा कार्रवाई : डॉ. वैशाली शर्मा
नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि कनेक्शन नहीं लेने वाले लगभग 600 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, इन सभी को अवैध कनेक्शन को वैध करवाने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। उनसे अपील की गई है कि निर्धारित फीस व दस्तावेज जमा करवाकर अपने कनेक्शन को वैध करवाएं। इस अवधि के बीत जाने के बाद अवैध कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं पर निगम सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई करेगा। पिछले 15 दिनों में करीब 40 लोगों ने ही कनेक्शन लिए हैं। जिन लोगों के वैध कनेक्शन हैं, कुछ समय से बिल जमा नहीं किया है, बकायेदार हो गए हैं, वह भी नगर निगम कार्यालय में बकाया राशि शीघ्रता से जमा करवा दें। बकाया बिल जमा नहीं करवाने पर इस बिल की राशि को संपत्ति कर के बिल में जोड़ दिया जाएगा।
कनेक्शन के लिए ये देने होंगे दस्तावेज
जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए नागरिकों को एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन के साथ संपत्ति की रजिस्ट्री, मालिक का आधार कार्ड, फोटो, पड़ोसी का जलापूर्ति व सीवरेज बिल, संपत्ति कर बिल तथा परिवार पहचान पत्र की फोटोप्रति संलग्न करके नगर निगम करनाल कार्यालय में फाइल जमा करवानी होगी।