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149 निजी स्कूलों ने दाखिले का ब्योरा नहीं दिया

Sat, 25 Jan 2014 11:57 PM IST
गुहला-चीका
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शिक्षा विभाग के आदेशों के बावजूद जिले में 149 विद्यालयों ने 134ए के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का ब्योरा उपलब्ध नहीं करवाया है। इस कारण उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 में किए गए संशोधन के अनुसार सभी निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को कक्षा पहली से बारहवीं तक नियमावली की धारा-134 ए के अंतर्गत  विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर पात्र बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है।
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खंड शिक्षा अधिकारी गुहला प्रेम सिंह पूनिया ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अपने विद्यालयों में 10 प्रतिशत सीटें बीपीएल व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जानी अनिवार्य हैं। इस संदर्भ में विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, जिसके अनुसार सभी निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि उपरोक्त प्रावधानों की पालना करते हुए सभी विद्यालय अपने-अपने विद्यालयों में आरक्षित की गई सीटों की सूचना शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे लेकिन कुछ विद्यालयों ने अब तक इन निर्देशों की पालना नहीं की है। बावजूद इसके विभाग द्वारा यह सूचना अपलोड करने हेतु उनको कोड भी जारी किए जा चुके हैं।

 इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी ने दोबारा आदेश जारी करते हुए सभी विद्यालयों को 29 जनवरी तक वांछित सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। जिला शिक्षा अधिकारी की गई नवीनतम सूची के अनुसार जिले के 149 विद्यालयों ने अभी तक वांछित कार्रवाई नहीं की है।
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