करनाल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष चंद्रशेखर के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला कारागार में जेल लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें 10 मुकदमों का निपटारा हुआ और 10 मुजरिमों को आवश्यक शर्तों पर रिहा किया गया।
जेल लोक अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इरम हसन और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नितिका बंसल ने सुनवाई की। इस दौरान 12 मुकदमे रखे गए, जिसमें से 10 मुकदमों का निपटारा कर दिया गया। जिसमें 10 मुजरिमों को आवश्यक शर्तों पर रिहा कर दिया गया। इस मौके पर जजों ने जेल में रह रहे बंदियों से बातचीत की और उन्हें मुफ्त कानूनी सेवाओं व अपील के अधिकार से अवगत करवाया गया। वहा उन्होंने बंदियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का भी निरीक्षण किया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इरम हसन ने बताया कि जिला न्यायालय करनाल में आठ मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति अदालत में लंबित मुकदमे रखकर उनका फैसला करवा सकता है। इसमें प्री लिटिगेशन स्टेज के मुकदमे रखकर उनका निपटारा किया जा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0184-2266138 व नालसा हेल्पलाइन नंबर. 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।