अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश एवं एससी-एसटी और पॉक्सो एवं महिला विरुद्ध अपराध में विशेष न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने हमला कर घायल करने व एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी को दो साल का कारावास और 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार एक युवक की शिकायत पर 9 सितंबर 2017 को थाना ढांड में केस दर्ज किया गया था। जिसमें उसने बताया था कि उसी के गांव में नाई की दुकान करने वाला आरोपी चुहड़माजरा निवासी विकास उसकी बहन को आते जाते समय तंग करता था। उसे कई बार समझाया। इसी के लिए जब उसे समझाने गया तो आरोपी ने उसे कैंची से चोटें मारी। पुलिस ने इस मामले में एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न आरोपों के तहत मामला दर्ज किया। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में जिला उप-न्यायावादी जयभगवान गोयल द्वारा दी गई दलीलों को मद्देनजर रखते हुए इस मामले में न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दोषी विकास को दो वर्ष कैद तथा 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।