संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। सीवन थाना क्षेत्र में महिला ममता पर पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री टॉर्चर के आरोप मामले में वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में बहस का मुख्य मुद्दा यह रहा कि एसआईटी द्वारा अब तक ममता के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं, जबकि पुलिस कर्मियों के पक्ष में बयान पहले ही दर्ज करवा दिए गए।
पीड़िता ममता के पक्षकारों ने कोर्ट से मांग की कि ममता के बयान भी जल्द दर्ज कराए जाएं, ताकि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष हो सके। मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। ममता के पति रोहताश ने कहा कि यदि पुलिस की ओर से ममता के बयान कोर्ट में पहले दर्ज करवा दिए गए होते, तो शायद अब तक कोर्ट इस पर कोई ठोस फैसला ले चुका होता। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस केवल नाममात्र की कार्रवाई कर रही है।
अभी तक गिरफ्तारी नहीं केवल लाइन हाजिर
इस मामले में अब तक आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने केवल कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मियों को लाइन हाजिर किया है। इससे ममता पक्ष में काफी नाराजगी है और पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद जताई है।