संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर टीम ने कैथल की राजस्व संपदा पट्टी कायस्थ सेठ व पट्टी गादड में पनप रही दो अवैध कॉलोनियों में एचडीआर एक्ट 1975 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की। इस दौरान पट्टी कायस्थ सेठ में करीब 12 एकड़ और पट्टी गादड में 4.5 एकड़ में बनी अवैध कालोनियों में मिट्टी से बनी सड़कों और अन्य निर्माण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग के एसडीओ संदीप चहल बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे।
जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्रवाई से पहले कार्यालय की ओर से भूस्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके अवैध कालोनियों में निर्माण न करने के आदेश दिए गए थे। वहीं भू-स्वामियों ने मौके पर बनाई जा रही अवैध काॅलोनी के निर्माण कार्य को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। जिसके बाद डीटीपी का अमला पुलिस बल संबंधित काॅलोनी में पहुंचा और तोड़फोड़ की कार्रवाई को अमल में लाया गया।
इसके साथ ही पुलिस को संबंधित भू-मालिकों एवं डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई है। जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों से अपील की है कि वे किसी कालोनी में प्लाट लेने से पहले उसकी वैधता जरूर चैक कर लें। उन्होंने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों व अवैध कालोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा।