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अब बसों में बिना मास्क सफर किया तो होगा चालान

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एक जुलाई से अनलॉक-2 शुरू हो रहा है। सरकार द्वारा नियमों में भी बदलाव किया गया है। लेकिन अभी भी सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। वहीं रोडवेज विभाग ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब बिना मास्क बसों में सफर करने पर यात्रियों को पांच सौ रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यह आदेश विभाग द्वारा शुरू किए गए है। जिसके तहत रोडवेज ने एक महीने में लगभग 60 बिना मास्क यात्रियों के चालान किए है।
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कोविड-19 के दौरान सरकार के निर्देशों पर बसों का संचालन किया गया है। जिसमें हर प्रकार की हिदायतें बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंस को लेकर बसों में तीस सीटों की व्यवस्था की गई है। बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ विभाग ने नए नियम शुरू कर दिए है। बिना मास्क यात्रियों पर 500 रुपये जुर्माना किया जा रहा है।
लाउडस्पीकर में किया जा जाता है अनाउंस: अड्डा इंचार्ज जीता ने बताया कि लाउडस्पीकर के माध्यम से यात्रियों को बार-बार जागरूक किया जाता है। अगर उसके बाद भी कोई यात्री बिना मास्क बस में सफर करता है। विभाग की टीम द्वारा उक्त यात्री से पांच सौ रूपये जुर्माना वसूला जाता है। उन्होंने बताया कि नौ जून से अभी तक लगभग 60 यात्रियों के चालान किए गए है।
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17 बसें हुई डिपो से रवाना: वीरवार को कैथल डिपो 17 बसें अलग-अलग रूटों पर रवाना हुई जिनमें 25-30 यात्रियों से सफर किया। वहीं दूसरे डिपो से भी बसें आई। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि एक ही परिवार के पांच सदस्य बसों में एक साथ सफर कर सकते हैं। साथ ही यात्रियों की संख्या में धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है।
विभाग के निर्देशों का किया जा पालन: ट्रेफिक मैनेजर कमलजीत सिंह ने बताया कि हेड ऑफिस के निर्देशों की पालना कि जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते केसों को देखते हुए विभाग सर्तक है। बिना मास्क यात्रियों के चालान किए जा रहे है।
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