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छह एकड़ जमीन बेचने के नाम पर 78 लाख की धोखाधड़ी

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गांव बाउपर में छह एकड़ जमीन बेचने के नाम पर पंजाब निवासी एक आरोपी ने अंबाला निवासी एक व्यक्ति के साथ 78 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चीका थाना में केस दर्ज कर लिया है।
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सारदा नगर रतनगढ़ रोड अंबाला निवासी देशराज ने चीका थाना में दी। शिकायत में बताया कि उसने खेड़ी गज्जू जिला पटियाला पंजाब निवासी अनिल कुमार से गांव बाउपुर में छह एकड़ जमीन मोल ली थी। उसने यह जमीन 13 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ली थी। इसका इकरारनामा 28 अक्टूबर 2015 को लिखा गया था। इकरारनामा में यह शर्तें थी कि वे रजिस्ट्री से पहले अपना बैंक का बकाया अदा कर देगा, लेकिन अनिल कुमार ने यह रकम बैंक को अदा नहीं की व उससे अलग-अलग तरीकों से पैसे लेता रहा। शिकायतकर्ता ने बताया कि इकरारनामा के वक्त उसे भूमि पर कब्जा भी दे दिया था। बैंक का कर्ज अदा न करने की वजह से उसके हक में रजिस्ट्री नहीं हो सकी। अब तक वह 78 लाख रुपये अनिल कुमार को दे चुका है। इसके बावजूद अनिल कुमार रजिस्ट्री करवाने से मना कर गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि अनिल कुमार ने धोखाधड़ी से यह जमीन अपने पिता रोशन लाल के नाम तब्दीलनामा लगवा दी, जिनके बिना पर जमीन पर बैंक ऑफ इंडिया से पंद्रह लाख रुपये लोन ले लिया। इसके बाद उसने एक दिवानी दावा देशराज बनाम अनिल कुमार गुहला अदालत में डाल रखा है, जिसमें अदालत ने कब्जा करने के बारे स्टेटस को रखने का आदेश जारी किया हुआ है। अदालत के आदेश के बावजूद आरोपी उसके कब्जे में दखल अंदाजी करना चाहते हैं। देशराज ने बताया कि अब उसने जमीन पर फसल लगा रखी है, जिसे आरोपी काटने से रोकना चाहते हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर एसआई जय नारायण को मामले की जांच सौंपी है।
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