गुहला-चीका। दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने पटाखों के इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
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एसडीएम मनीष कुमार यादव ने बताया कि जिलाधीश अपराजिता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 31 जनवरी 2027 तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि सीरीज पटाखों और बेरियम सॉल्ट वाले पटाखों पर भी रोक रहेगी। अमेजन, फ्लिपकार्ट सहित किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और ऑर्डर लेने की अनुमति नहीं होगी।