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Kaithal News: राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाएंगे 11 हजार से अधिक मुकदमे

Fri, 12 Dec 2025 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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Iसोनू थुआI
Iकैथल।
जिला न्यायालय परिसर सहित उपमंडल स्तर पर 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई जाएगी। अब तक अदालत से लंबित 11 हजार से अधिक मामलों को लोक अदालत में रखा जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक, बैंक और सिविल सहित अन्य मुकदमों की सुनवाई होगी। IIराष्ट्रीय लोक अदालत में आम नागरिक आपसी सुलह और समझाैते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से लंबित मुकदमों का निपटारा करवा सकते हैं। न्यायालय में लंबित मुकदमों को परस्पर सहयोग से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा करवा सकता है। IIजिन लोगों के पास अधिवक्ता नहीं हैं वह दो तरीकों से सुनवाई के लिए एडीआर में आकर मिल सकते हैं। व्यक्ति अपने मामले से संबंधित अदालत में जाकर केस लगवाने के लिए अपनी दरखास्त लगवा सकता है। एससी/एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, गरीब परिवार, वे लोग जो पुलिस कस्टडी में है, बच्चों से संबंधित मामले और बुजुर्गों के मामलों के लिए सीधा एडीआर केंद्र में आकर लोक अदालत में सुनवाई के लिए मिल सकते हैं। पारिवारिक आय तीन लाख से कम होने पर ही एडीआर केंद्र से नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। I
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Iबॉक्स-I
Iलगाई जाएंगी न्यायाधीशों की कुल छह बैंचI

- राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में न्यायाधीशों की छह बैंच बनाई जाएंगी। इनमें पांच बेंच जिला अदालत में बैठेंगी, जबकि उपमंडल स्तर पर गुहला अदालत में एक बेंच कार्य करेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे जिला व उपमंडल न्यायालय में शुरू होगी। बता दें कि 13 सितंबर को भी लोक अदालत का आयोजन किया गया था। जिसमें 8806 मामलों को रखा गया था, जिनमें से पांच हजार 396 मामलों का निपटारा हुआ था। छह करोड़ 13 लाख नौ हजार 637 रुपये का निपटारा किया गया था।
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बॉक्स-
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यह है लोक अदालत
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लोक अदालत लोगों की अदालत है। जो अदालतों में लंबित या मुकदमे-पूर्व मामलों में पारिवारिक, बैंक वसूली, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना का आपसी समझौते और सुलह से निपटारा करती है। लोक अदालत का फैसला सिविल अदालत की डिक्री के समान होता है। मामलों का जल्दी ओर बिना किसी खर्च के निपटारा होता है। पक्षकार आपसी सहमति से समाधान निकालते हैं, जिससे रिश्ते खराब नहीं होते है। II
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इन मुकदमों का समाधान
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-छोटे स्तर के आपराधिक मामले
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-138 एनआई एक्ट (चैक बाउंस से जुड़े मामले)
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-बैंक संबंधी मामले
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-पारिवारिक कलह, वैवाहिक विवाद
II
-श्रम कानूनों से संबंधित
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-भूमि विवादII
-सिविल मामले
II
-राजस्व मामले
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-बिजली संबंधी मामले
II
-यातायात चालान
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-प्री-लिटिगेशन मामलेII

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वर्जन-
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13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी: सचिव कंवल कुमार II
Iहरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कंवल कुमार ने बताया कि सेशन जज अजय पाराशर के निर्देश पर I13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसमें वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली, पानी और पैंशन मामलों का निपटारा किया जाएगा। II




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