कैथल। भागकर शादी करने वाले प्रेमी जोड़े थाने से सुरक्षा ले सकते हंै। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद गत दिनों इस संबंध में हरियाणा सरकार गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है ताकि प्रेमी जोड़ों को और अधिक सुरक्षा मिल सके। जिला पुलिस उक्त निर्देशों का पालन करेगी। यह जानकारी उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बीर भान ने दी है।
उन्होंने बताया कि जिले में इसके लिए महिला अपराध डीएसपी सुशील प्रकाश को नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रत्येक थाने में एएसआई रैंक के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई प्रेमी युगल सहमति से विवाह करता है और उन्हें अपने परिवार या समाज से किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वे निकटतम पुलिस थाना में जाकर सुरक्षा की मांग कर सकते हैं।
थाने में तैनात पुलिस अधिकारी की ओर से इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने बताया कि शिकायत मिलने पर एएसआई उनकी पूरी बात सुनेगा। जिसके खिलाफ शिकायत दी गई है उसे सुनवाई में शामिल किया जाएगा। प्रेमी जोड़ों को सैफ हाउस में रखकर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
एएसआई मामले का तीन दिन में निपटारा करेंगा। इसका उद्देश्य प्रेमी जोड़ो के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है ताकि वे किसी भी खतरे से बच सकें। संवाद