संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिलाधीश एवं डीसी अपराजिता ने 10 मई को होने वाले पंचायती राज उप चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से चुनाव प्रभावित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 के तहत लागू किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार 8 मई 2026 को सुबह 8 बजे से लेकर मतदान प्रक्रिया, मतगणना और परिणाम घोषित होने तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। निर्देशों के तहत ब्लॉक सीवन के गांव पोलड और ब्लॉक ढांड के गांव ढांड में 10 मई को उप चुनाव होगा। इसी दिन मतगणना और परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों के आसपास तीन किलोमीटर के दायरे में भी ड्राई डे लागू रहेगा।
इस अवधि में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी), कैथल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।