संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। एडीजे अमित कुमार गर्ग की अदालत ने बहुचर्चित दलीप सिंह और उनके बेटे अंकित के दोहरे हत्याकांड मामले में 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पांच दोषियों पर एक लाख 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति और एक दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अर्थदंड अदा न करने पर सभी दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में गांव सिरसल निवासी कमलेश की शिकायत पर थाना पूंडरी में 6 नवंबर 2017 को हत्या का मामला दर्ज हुआ था।
पृष्ठभूमि
शिकायतकर्ता कमलेश के अनुसार करीब 8 वर्ष पूर्व गांव के ही विक्रम ने उसकी बेटी को अपमानित किया था। उसी विवाद के चलते दोनों परिवारों में रंजिश पनप गई थी, हालांकि पंचायत ने मामला निपटा दिया था, लेकिन विक्रम इस बात को लेकर मन में वैमनस्य रखे हुए था।
6 नवंबर 2017 की शाम उसका पति दलीप सिंह और बेटा अंकित खेत से बाइक पर घर लौट रहे थे और कमलेश पीछे पैदल आ रही थी। स्कूल के पास पहुंचने पर विक्रम, नरेश, नीरज, उदय, जसविंद्र, अंकुश, रतना और सुरेन्द्र वहां मौजूद थे।
आरोप है कि रतना और सुरेन्द्र ने उनकी राह रोकी, उदय और जसविंद्र ने दलीप व अंकित को पकड़ लिया, जबकि नीरज और अंकुश ने
दोनों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। इसके बाद विक्रम और नरेश ने चाकू से दलीप और अंकित पर वार कर दिए।
कमलेश के शोर मचाने पर ग्रामीण रिंकू और विक्रम मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। दोनों घायलों को कैथल नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया। साक्ष्यों और बहस सुनने के बाद एडीजे अमित कुमार गर्ग ने नरेश, विक्रम, नीरज, उदय, जसविंद्र और रतना को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।