संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 15 अप्रैल को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए हैं। जिलाधीश अपराजिता ने परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा के दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक इन क्षेत्रों में फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी, ताकि नकल या किसी प्रकार की अव्यवस्था की संभावना को रोका जा सके। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है। जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की बाधा, अफवाह या अनुचित गतिविधि को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा।
इन केंद्रों पर लागू होंगे नियम : प्रशासन ने जिले के 14 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र के रूप में चिह्नित किया है। इनमें आरकेएसडी कॉलेज कैथल (बीए प्रथम व द्वितीय वर्ष), डॉ. बी.आर. आंबेडकर राजकीय कॉलेज कैथल, जाट कॉलेज कैथल, आईजी महिला महाविद्यालय कैथल, सीआईएस कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पूंडरी, डीएवी कॉलेज फतेहपुर पूंडरी, सीआईएस कन्या महाविद्यालय फतेहपुर ढांड, एएनबी जयराम कन्या महाविद्यालय सेरधा, बीएआर जनता कॉलेज कौल, डीएवी कॉलेज चीका, श्री कपिल मुनि राजकीय महिला कॉलेज कलायत, राजकीय महिला कॉलेज चीका और राजकीय महिला कॉलेज धनौरी शामिल हैं।