संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल संचालकों एवं अन्य शिक्षण संस्थान प्रबंधकों को निर्देश जारी कर बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किएए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरटीए अधिकारी ने 27 से पुन: बसों की जांच की बात कही है।
जिला परिवहन अधिकारी एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सचिव गिरीश कुमार ने जिले के सभी स्कूल संचालकों एवं अन्य शिक्षण संस्थान प्रबंधकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे अपने स्कूल वाहन जैसे कि बस, वैन आदि पर स्कूल बस परमिट नंबर, वैधता व फिटनेस की वैधता लिखवाना सुनिश्चित करें। कोई भी स्कूल वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के स्कूल बच्चों को इन वाहनों में नहीं बैठाएंगे।
उन्होंने कहा कि डीसी प्रीति के निर्देशानुसार सभी बसों की 27 जनवरी से फिर से जांच की जाएगी। सभी स्कूल/शिक्षण संस्थाए सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत मानकों को पूर्ण करने के पश्चात ही स्कूल बसों को संचालित करें। बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आरटीए अधिकारी ने कहा कि कि स्कूल वाहन की प्रथम खिड़की के पास बस के परमिट व फिटनेस की वैधता लिखवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ बच्चों के अभिभावकों से अपील कर कहा कि वे अपने मोबाइल में mParivahan app को डाउनलोड कर लें और जिस बस में उनके बच्चे सवार हो रहे हैं, उस बस की वाहन संख्या लिखकर उसके सभी दस्तावेज की वैधता जैसे पंजीकरण, परमिट व फिटनेस, बीमा आदि की वैधता को चेक कर सकते हैं। यदि कोई कमी दिखती है तो आरटीए कार्यालय कैथल व पुलिस विभाग को सूचित करें। कार्यालय की ईमेल आई डी rta.ktlhry.nic.in एवं शीशपाल सहायक सचिव मोबाइल-7015421643, प्रदीप परिवहन निरीक्षक एवं राजकुमार एसएचओ यातायात मोबाइल 9053092119 से संपर्क किया जा सकता है।