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रात्रि साढ़े आठ बजे जारी किए गए रविवार को कर्फ्यू के आदेश

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जिला प्रशासन ने रात्रि साढ़े आठ बजे रविवार को कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए। हालांकि दिन में ही ऑटो रिक्शा के माध्यम से घोषणा करवाई थी कि जिले में शनिवार सायं छह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा, लेकिन कुछेक बाजारों में घोषणा के बाद इसे रोक दिया गया। इसके बाद देर सायं तक असमंजस की स्थिति बनीं रहीं। वहीं सीएम के साथ हुई वीसी के बाद रात्रि साढ़े आठ बजे डीसी सुजान सिंह यादव ने आदेशों पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए।
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डीसी सुजान सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जनहित में शनिवार सायं 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध है। अगर किसी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में कहीं आवागमन करना है तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है। जनता कर्फ्यू के दौरान प्रात: 6 से 10 तथा सायं को 4 से 6 दूध की सप्लाई की जा सकती है। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, सरकारी कार्यों में अधिकारियों व कर्मचारियों का आवागमन, मीडिया, केवल टायर पंचर लगाने वाले को छूट दी गई है। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी मंडी, फ्रूट की रेहड़ियां भी बंद रहेंगी। यह फैसला विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों तथा सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से मंत्रणा करने उपरांत जनहित में लिया गया है, ताकि जिला में संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इससे पूर्व डीसी ने शनिवार को दिन में मार्केट एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर विचार विमर्श किया था। सभी से लॉकडाउन को लेकर चर्चा की गई। मार्केट एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के बाद इस जनता कर्फ्यू का फैसला लिया गया है।
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