पूंडरी पुलिस ने नई व पुरानी कारों की खिड़कियों पर विज्ञापन छपवाकर उसके जरिये पैसा कमाने की फ्रेंचाइजी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने में दो पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने करनाल निवासी दो व्यक्तियों के खिलाफ 24 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी दर्ज की है।
पुलिस को दी शिकायत में गांव टयोंठा निवासी सहीपाल सिंह पुत्र कृष्णलाल ने कहा है कि वो कैथल में अपनी फर्म महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी चलाता है। जून 2015 में इनवेस्ट एनसीआर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक समीर गुप्ता व कदम लाठर ने पूंडरी में उससे मुलाकात की और बताया कि उनकी कंपनी के पास हरियाणा में नई व पुरानी गाड़ियों की खिड़कियों पर विज्ञापन लगाने की अनुमति है और उनके बर्फीवाला व ट्ररोडोट जैसी बड़ी कंपनियों के साथ विज्ञापन के अनुबंध है। उन्होंने कहा कि वे उन्हें उनकी कंपनी की मास्टर फ्रेंचाइजी दे देंगे और वो आगे अपने नीचे भी फ्रेंचाइजी दे सकता है। इसके लिए उन्होंने शिकायतकर्ता व अन्य से 24 लाख 50 हजार रुपये अलग-अलग तारीखों में चेक के जरिए ले लिए। जबकि कंपनी मालिकों ने उसे विश्वास दिलाया कि काम न होने की सूरत में सारा पैसा 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटा दिया जाएगा।
शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे पूंडरी स्थित एके ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर अमित कौशिक की मौजूदगी में पैसे के सुरक्षित होने का विश्वास भी दिलाया था। सबसे पहले उसने आरोपियों को 7.50 लाख का चेक दिया और बाकी रकम दूसरे चेकों व अन्य फ्रेंचाइजी आदि के माध्यम से दे दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि कुछ समय तो कंपनी ने काम किया, परंतु बाद में विज्ञापनों का किराया देने के नाम पर आनाकानी करने लगे और बाद में आरोपियों ने कंपनी ही बंद कर दी। इसके बाद न तो आरोपियों ने शिकायतकर्ता का पैसा लौटाया और न ही विज्ञापन आदि का किराया दिया। काफी तकादा करने के बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि पैसा तो उनके पास नहीं है उनका जेपी ग्रीन नोएडा में एक फ्लैट पड़ा है, जो कि वो उसके नाम करवा देंगे।
जब शिकायतकर्ता नोएडा आफिस गया तो वहां फ्लैट ट्रांसफर करवाने के नाम पर उससे 25 हजार रुपये भी जमा करवा लिए। बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि ट्रांसफर आदि के जो कागज तैयार हुए थे वो भी फर्जी थे। इस तरह आरोपियों ने शिकायतकर्ता से दो-दो बार धोखाधड़ी की है और जब शिकायतकर्ता उनसे अपने पैसे वापस करने की मांग करता है तो वे उसे जान से मारने की धमकी देते है।
पुलिस ने टयोंठा निवासी सहीपाल की शिकायत पर करनाल निवासी समीर गुप्ता पुत्र श्री नारायण व कदम लाठर के खिलाफ 120 बी, 406,420, 467, 468,471 व 506 आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।