संवाद न्यूज एजेंसी
गुहला-चीका (कैथल)। चीका नगर पालिका की भूमि से अवैध रूप से लाखों रुपये मूल्य के पेड़ काटने और मिट्टी उठाने के मामले में वार्ड नंबर-5 की पार्षद पुष्पा के पति ईश्वर चंद उर्फ रिंपी व ससुर चंद्रभान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
डीसी कैथल की अनुशंसा पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 के तहत मामला दर्ज किया है, जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के गंभीर मामलों में लागू होती है।
आरोप है कि दोनों ने पालिका की भूमि पर लगे 50–60 बड़े पेड़ काटकर बेच दिए, साथ ही आसपास की करीब 10–15 लाख रुपये मूल्य की मिट्टी भी अवैध रूप से उठवा दी, जिससे भूमि की सतही परत को नुकसान पहुंचा।
सीएम विंडो से एसआईटी तक पहुंचा मामला ः शिकायत के आधार पर एसडीएम गुहला ने जांच शुरू की, जिसके बाद उपायुक्त कैथल द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने रिपोर्ट सौंपते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया। रिपोर्ट में मिट्टी उठाने की भी जिम्मेदारी तय की गई है। पुलिस ने 17 जुलाई 2025 को केस दर्ज कर लिया।
इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आम नागरिक पेड़ की दातुन तक तोड़ने पर दंडित होता है, तो 50 से अधिक पेड़ों के अवैध कटान के बावजूद केवल ‘चोरी’ की मामूली धारा क्यों लगाई गई?
इसके अलावा, जब शिकायत में
नगर पालिका की मिलीभगत का आरोप भी है, तो किसी अधिकारी की जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? प्रशासन की इस ढीली कार्रवाई को लेकर लोग असंतोष जता रहे हैं।
टटियाना निवासी ने सीएम विंडो पर की थी शिकायत
यह मामला सबसे पहले गांव टटियाना निवासी भाग सिंह की ओर से सीएम विंडो पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेगा प्लॉट में मिलीभगत से अवैध कटाई की गई। शिकायत में यह भी कहा गया कि न पेड़ों की कटाई की कोई सार्वजनिक सूचना दी गई, न ही नगर पालिका संतोषजनक जवाब दे सकी।
नगर पालिका की भूमिका पर सवाल
पूरा मामला नगर पालिका की निष्क्रियता या संभावित मिलीभगत को लेकर भी संदेह के घेरे में है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि न तो पेड़ कटाई की सूचना दी गई और न ही मिट्टी उठाने पर कोई जवाब मिला। जब सचिव से पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की मिलीभगत से इन्कार किया और पेड़ कटवाने की जिम्मेदारी से भी पल्ला झाड़ लिया।