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बच्चे न चलाएं वाहन, अभिभावक करें सहयोग : डीसी

Wed, 04 Dec 2024 12:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। स्कूली बच्चे दोपहिया या चार पहिया वाहन न चलाएं। अभिभावक भी इस अभियान में सहयोग करें। डीसी प्रीति ने यह अपील करते हुए आमजन से कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन कर सभी अपने व दूसरों के अमूल्य जीवन को सुरक्षित रखें। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस वर्ष अक्तूबर तक जिले में 255 हादसे हो चुके हैं। इनमें 132 लोग जान गंवा चुके हैं।

डीसी ने स्कूल संचालकों को भी अभियान से जुड़ने को कहा। डीसी ने कहा कि स्कूली बच्चे तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। उनके अभिभावक व स्कूल संचालकों को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को इस बारे में जागरूक किया जाए। इसके साथ अन्य आमजन भी वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। डीसी ने कहा कि यातायात के नियमों के पालन से हम सड़क दुर्घटना होने से रोक सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग नहीं करना भी हादसों का कारण है। हादसे के अन्य कारण चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करना, वाहनों की ओवरस्पीड, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, अभिभावकों द्वारा अपने कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने देना इत्यादि दुर्घटना के प्रमुख कारण हैं। डीसी ने कहा कि वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन कर अपने और दूसरों के अमूल्य जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं।

डीसी प्रीति ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने कम आयु के बच्चों को वाहन सड़क पर चलाने के लिए न दें। कम आयु के बच्चे पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते और ना ही उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी होती है। यातायात के नियमों की जानकारी ना होने के कारण छोटे बच्चे वाहनों को लापरवाही से चलाते है जिससे वह अपने तथा दूसरों के अमूल्य जीवन में जोखिम में डाल देते है। हालांकि पुलिस विभाग की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान किया जाते हैं, लेकिन चालान करना हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि लोगों की बहुमूल्य जीवन को बचाना हमारा उद्देश्य है।

डीसी ने कहा कि वाहन चालक वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करते हुए सीट बेल्ट, जेब्रा क्रॉसिंग, निर्धारित गति, उचित दूरी, लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करें व नशे की हालत में वाहन ना चलाए। नियमों का पालन करें।
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वाहन मालिक को सजा और हजारों रुपये का है जुर्माना
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हरियाणा प्रदेश में परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो विभाग की तरफ से उसके माता-पिता पर भारी भरकम जुर्माने के साथ गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। यह रकम 25 हजार रुपये है। साथ ही गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं नाबालिग द्वारा कम उम्र में गाड़ी चलाने की गलती करने पर उसे 25 साल की उम्र तक लाइसेंस बनवाने हेतु अयोग्य अयोग्य घोषित किया जाएगा।
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