कैथल के बस अड्डे पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते ऑटो यूनियन के कर्मचारी। संवाद
कैथल। शहर में ऑटो और ई-रिक्शा संचालन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन और ऑटो यूनियन ने सख्त नियम लागू करने का फैसला लिया है। हनुमान वाटिका में आयोजित बैठक में यातायात थाना प्रभारी सतपाल ने स्पष्ट किया कि अब बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चालक ऑटो या ई-रिक्शा नहीं चला सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किए जाएंगे।
नाबालिगों की ओर से वाहन चलाने पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस के अनुसार प्रत्येक चालक के पास हर समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र सहित सभी जरूरी कागजात उपलब्ध होने चाहिए। जांच के दौरान कागज नहीं मिलने पर चालान किया जाएगा। साथ ही नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। बस अड्डे के सामने ऑटो खड़ा करने पर भी चालान होगा। छोटू राम चौक व पिहोवा चौक पर एक तरफ ऑटो लगाकर सवारी चढ़ानी और उतारनी होगी।