नियम 134 ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वे विद्यार्थी जो निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के चलते दाखिला लेने से वंचित हो गए थे, उन्हें शिक्षा विभाग ने एक और मौका देने का निर्णय लिया है। विभाग ने दूसरे ड्रा की समय सारणी जारी की है। दूसरा ड्रा अब सात फरवरी को निकाला जाएगा। विद्यार्थी नौ से 18 फरवरी तक अलॉट किए गए स्कूलों में दस्तावेजों की जांच करवाकर दाखिला ले सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि पहले ड्रा में जिले के निजी स्कूलों में 1100 विद्यार्थियों के दाखिले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्कूलों में हजारों की संख्या में सीटें खाली पड़ी हैं। इन सीटों को भरने के लिए विभाग ने फिर से ड्रा निकालने का निर्णय लिया है ताकि कुछ और विद्यार्थी नियम के तहत दाखिला ले सकें। नियम 134 ए के तहत साढ़े छह हजार से ज्यादा सीटों के लिए केवल चार हजार के करीब विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और तीन हजार से कम विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है।
पहले ड्रा में अलॉट सीटें भी 50 प्रतिशत से ज्यादा खाली
शिक्षा विभाग की ओर से पहले ड्रा में 2299 विद्यार्थियों को शामिल किया गया, लेकिन दाखिला केवल 1100 विद्यार्थियों का हुआ है। ऐसे में इस ड्रा में अलॉट किए गए स्कूलों में भी अभी तक 50 प्रतिशत से ज्यादा सीटों पर दाखिले नहीं हो पाए हैं। विभाग ने 300 से अधिक विद्यार्थियों के दस्तावेजों में खामियां होने के कारण दाखिले रद्द भी किए हैं।
कोट
नियम के तहत दाखिला प्रक्रिया जारी है। सात फरवरी को दूसरा ड्रा निकाला जाएगा। नौ से 18 फरवरी तक विद्यार्थी अलॉट किए गए स्कूलों में दस्तावेजों की जांच करवाकर दाखिला ले सकते हैं।
अनिल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी