फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ होगी पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई

विज्ञापन
विज्ञापन
कैथल। सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले कब्जा धारकों के खिलाफ पब्लिक प्रॉपर्टी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद के अधिकारी भी अब अवैध कब्जे के संबंध में कार्रवाई करेंगे। यह निर्देश डीसी प्रदीप दहिया ने मंगलवार को जिला नगर योजनाकार टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में जारी किया।
विज्ञापन

लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में डीसी ने कहा कि सड़कों के किनारे 30 मीटर के दायरे में अगर कोई अवैध निर्माण या अवैध कब्जा मिलता है तो लोक निर्माण विभाग उसे हटाए। किसी भी स्थान पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर कोई अवैध कालोनी, निर्माण या सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जाए और पीपी एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई बनती है, उसे करें। इस मामले में अगर कोई अधिकारी ढिलाई करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अवैध कब्जा हटाने पर जो भी खर्च आता है, वह संबंधित भू-मालिकों से लिया जाए। उन्होंने नगर परिषद और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध कब्जे हटाकर डीसी कार्यालय को सूचित करें। नगर परिषद के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ शहर के सुंदरीकरण पर भी ध्यान दें। बैठक में डीटीपी अनिल नरवाल ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि 20 और 22 अप्रैल को कैथल के पट्टी अफगान और राजौंद में अवैध कॉलोनियों को हटाया। इस मौके पर एसडीएम राकेश संधु, एसडीएम कलायत सुशील कुमार, सीटीएम गुलजार अहमद, अतिरिक्त सीईओ जिप अमित कुमार, डीएसपी विवेक चौधरी, डीटीपी अनिल नरवाल, कार्यकारी अभियंता वरुण कंसल व कर्णवीर, ईओ कुलदीप मलिक सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें