कैथल। जिला उपभोक्ता फोरम ने दो महीने के भीतर एसी खराब होने के मामले में कंपनी ने शिकायतकर्ता के 43,500 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। कंपनी 33,500 रुपये उपभोक्ता को लौटाएगी।
इसके अलावा मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होने पर पूरी राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 72 के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।
मामले के अनुसार शिकायतकर्ता मेहर सिंह ने बताया कि 23 अप्रैल 2025 को गांधी पार्क मार्केट स्थित एक एजेंसी से 33,500 रुपये में 1.5 टन क्षमता का स्प्लिट एसी खरीदा था।
शिकायतकर्ता का कहना था कि खरीद के लगभग एक माह बाद ही एसी ने ठंडक देना बंद कर दिया।