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समय पर नहीं जमा करवाया चावल

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कैथल। मिलिंग के लिए धान लेकर चावल जमा न करवाने पर एक राइस मिल मालिक दंपति और तीन गारंटरों समेत पांच के खिलाफ अमानत में खयानत के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने ये मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज किया है।
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वेयर हाउस कैथल के प्रबंधक अजय कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी शिकायत में बताया कि सरकार की मिलिंग पॉलिसी के अनुसार कैथल के मैसर्ज मनीराम ओवरसीज पट्टी कोथ पाडला रोड कैथल ने विभाग से 6163 मीट्रिक टन धान लिया था। इसकी एवज में राइस मिलर को विभागीय नियमानुसार 4129 मीट्रिक टन चावल की सप्लाई 31 मई 2022 तक करनी थी। वह ऐसा करने में असफल रहे। राइस मिलर के आवेदन पर विभाग की ओर से उसे 30 जून 2022 तक की छूट दे दी गई थी। इस दौरान व्यापारी की ओर से मिलन का चावल सरकार को नहीं दिया गया।
इसके बाद विभाग ने जब मनीराम ओवरसीज पट्टी कोथ पाड़ला रोड कैथल का दौरा किया गया तो वहां पर मिलिंग से संबंधित धान भी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मिलर की ओर से सरकार को 1135 मीट्रिक टन चावल नहीं लौटाया गया है जिसकी कीमत करोड़ों रुपये बताई गई है। मामले के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर जयपाल ने बताया कि पुलिस ने वेयर हाउस के प्रबंधक अजय कुमार की शिकायत पर राइस मिल के संचालक राकेश कुमार, राकेश कुमार की पत्नी शिवानी तथा अन्य ग्रांटर राजेश कुमार, जगदीप चहल और अक्षय के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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