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Kaithal News: हिसार के अस्पताल पर 2.57 लाख जुर्माना

Sat, 05 Apr 2025 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में सुनवाई करते हुए सुखदा मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल हिसार को दो लाख 57 हजार 320 रुपये मुआवजे के तौर पर ब्याज सहित रोगी को लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने वहां की सहयोग एंबुलेंस सेवा को भी 18 हजार रुपये ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए हैं। यह राशि 45 दिन के अंदर लौटानी होगी। इस बारे में वकील अशोक गौतम ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।

शिकायत के अनुसार अशोक गौतम की सितंबर 2020 में तबीयत खराब थी। इसके लिए वे सुखदा मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल हिसार गए। वहां जाने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है, इसलिए आईसीयू में रखना पड़ेगा। उन्होंने अशोक गौतम के कोविड सहित कई प्रकार के टेस्ट भी करवाए। इसके लिए अस्पताल की ओर से जितने पैसे मांगे गए अशोक गौतम ने वे पैसे अस्पताल में जमा करवा दिए।
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कुछ समय बाद अस्पताल के स्टाफ ने कहा कि उनकी हालत बहुत खराब है इसलिए मेदांता अस्पताल गुड़गांव ले जाओ, हम वहां फोन कर देंगे। वहां तुम्हारे 35 लख रुपये लगेंगे, वहां पर सभी सुविधाएं मौजूद हैं।

इस पर गौतम के परिजनों ने कहा कि उन्हें मुलाना अस्पताल अंबाला रेफर किया जाए, लेकिन डॉक्टर नहीं माने। बहुत कहने के बाद सुखदा अस्पताल ने उन्हें 67 हजार 920 लेकर डिस्चार्ज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एंबुलेंस के 33 हजार और डॉक्टर की फीस के 6500 रुपये भी लिए। 4400 पीपी किट के नाम पर अस्पताल ने लिए।

अंबाला जाकर गौतम ने पता किया तो मालूम पड़ा कि सुखदा अस्पताल के पास सभी सुविधाएं हैं लेकिन वे पैसे ठगने के चक्कर में सुविधा नहीं देते और दूसरे अस्पताल में रेफर करते हैं। उन्होंने आयुष्मान योजना का भी हवाला भी दिया लेकिन सुखदा अस्पताल वाले नहीं माने।
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जब अशोक गौतम ने सुखदा हॉस्पिटल के डॉक्टर और एचडी से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने इन्कार कर दिया। इसके बाद अशोक गौतम ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। आयोग की अध्यक्ष नीलम कश्यप, सदस्य हरीशा मेहता और सुनील मोहन त्रिखा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अस्पताल प्रबंधन को दोषी पाया तथा अस्पताल के एमडी को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को दो लाख 57 हजार 320 रुपये ब्याज सहित 45 दिन में लौटाए।

जिला उपभोक्ता आयोग ने सहयोग एंबुलेस को भी 18 हजार रुपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं।
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