संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। एडीसी बाबू लाल करवा ने सोमवार को अपने कार्यालय में खाद्य पदार्थों के सैंपल, लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित 20 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 11 मामलों का निपटारा मौके पर किया गया। अवमानक खाद्य पदार्थ बेचने, बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने पर संबंधित दुकानदारों और कंपनियों पर करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जुर्माना लगाए गए प्रमुख केस : बलराज नगर स्थित अर्व मार्केटिंग को अवमानक देसी घी और घी संबंधी उत्पादों के मामले में, जबकि मुकेश वीटा मिल्क बार ढांड को अवमानक लो-फैट पनीर बेचने के मामले में कुल 3,49,997 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अतिरिक्त, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने के मामलों में मेसर्स बीएल सरदाना कंपनी (कैथल), मेसर्स नागपाल डेयरी (सेक्टर-19, कैथल), मेसर्स श्री कृष्ण फूड (पुरानी सब्जी मंडी, कैथल) तथा बिना पंजीकरण कारोबार करने के मामलों में मेसर्स चैवान ऋषि मिष्ठान भंडार (चौशाला), मेसर्स शिवम स्टिक कुल्फी (अर्जुन नगर), सुरेश कुमार (नानकपुरी कॉलोनी) को कुल 8,44,492 रुपये का दंड दिया गया।
एडीसी बाबू लाल करवा ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में समय पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराने की सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने आमजन से भी अपील की कि खाद्य सामग्री खरीदते समय उत्पाद की निर्माण व समाप्ति तिथि अवश्य जांचें। यदि ये विवरण अंकित न हों तो इसकी शिकायत तत्काल जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी से करें। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन चहल उपस्थित रहे।