जींद। पत्नी के साथ चल रहे तलाक के मामले में कोर्ट आए व्यक्ति के साथ गवाही के बाद मारपीट करने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने पत्नी, साले व पत्नी के मामा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में भिवानी जिले के पाजू गांव निवासी सूर्यप्रकाश ने बताया कि वह सिवानी में एक निजी अस्पताल में नौकरी करता है। उनकी शादी खटकड़ हाल आबाद पटियाला चौक निवासी रितु के साथ 2023 में हुई थी। शादी के कुछ समय के बाद उनका विवाद हो गया। पत्नी रितु अपने मायके चली गई। इसके बाद मार्च 2024 में दोनों पक्षों में पंचायत हुई। दोनों तरफ से तलाक लेने का फैसला हुआ। इसमें रितु के परिवार को उनकी तरफ से 35 लाख रुपये देने पर सहमति बनी। इसके बाद उन्होंने आठ लाख रुपये रितु की मां सुनीता के खाते में डलवा दिए। बाकी रुपये तलाक की कार्रवाई पूरी होने के बाद देनी थी। इसमें गारंटर के तौर पर झांझ श्योराण निवासी प्रकाश आर्य को लिया गया। जिसके पास 27 लाख रुपये रखे गए, जो तलाक के बाद उसकी पत्नी के मायका पक्ष को देने थे। इस मामले में वह 28 जून को रितु के वकील जसवीर सिंह ढुल के बुलाने पर कोर्ट में आकर तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करके चला गया। 22 जुलाई को रितु के वकील ने बयान देने के लिए अदालत में बुलाया था। वह बयान देने के लिए अपने पिता जयसिंह, गांव के ही सूबे सिंह, हीरा सिंह के साथ फैमिली कोर्ट में गया था। जहां पर कागजात पर साइन करवाने के बाद 21 जनवरी 2025 की तलाक की तारीख मिली। जब वह अदालत से बाहर गए तो उसकी पत्नी के चाचा का फोन हीरा सिंह के पास आया और उनको अदालत में बुला लिया। इस दौरान वह गाड़ी लेकर कोर्ट परिसर में खड़ा था। इस दौरान उनकी पत्नी, साला हन्नी व पत्नी का मामा जिसका नाम वह नहीं जानता वह आए और उस पर लाठी-डंडों व थप्पड़-मुक्ते बरसाने शुरू कर दिए। आसपास के लोगों ने छुड़वाया। सिविल लाइन थाना प्रभारी समरजीत ने बताया कि युवक की पत्नी, साले व मामा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।