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Jind News: चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए विद्यार्थी 15 से कर सकेंगे आवेदन

Wed, 12 Mar 2025 12:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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जींद। चिराग योजना के तहत मेधावी विद्यार्थी निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिला देने के लिए 15 मार्च से आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने 24 फरवरी से सात मार्च तक निजी स्कूलों से दाखिला देने के लिए पोर्टल पर सहमति मांगी थी। ये आवेदन निजी स्कूलों की ओर से विभागीय पोर्टल पर किए हैं। अब विभाग की ओर से इन आवेदन करने वाले स्कूलों की सूची जारी होगी। विभाग के पोर्टल पर लगातार स्कूलों की सूची अपडेट हो रही है। अभी तक विभाग की ओर से सूची को अधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। वहीं, इस योजना के तहत राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थी ही पात्र होंगे। विद्यार्थी एक से अधिक विद्यालयों में भी आवेदन कर सकेंगे।
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मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता व अनुदान (चिराग) स्कीम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दाखिले के लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र के अनुसार सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की कक्षा अनुसार घोषित सीटों का विवरण विभाग की ओर से विभागीय वेबसाइट या पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। अभिभावक या छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 15 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे तो इस स्थिति में दाखिले के लिए लॉटरी के माध्यम से एक अप्रैल से पांच अप्रैल तक की अवधि में डॉ निकाले जाएंगे। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय प्राप्त आवेदनों पर एक अप्रैल से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न करेंगे और सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे। लॉटरी ड्रॉ के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों की ओर से निर्धारित तिथि दाखिला नहीं लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे। इस दौरान विद्यालयों की ओर से दाखिल विद्यार्थियों का विवरण विभागीय पोर्टल पर एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक दर्ज कराना आवश्यक होगा। दाखिला अवधि में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संबंधित विद्यालयों में विभागीय नॉमिनी नियुक्त करेंगे। इसके लिए वह विद्यालय के नजदीक के खंड शिक्षा अधिकारी अथवा सरकारी विद्यालय से किसी प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पीजीटी या अध्यापक में से किसी एक को नियुक्त कर सकता है। प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की आय एक लाख 80 हजार रुपये या इससे कम होगी, उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए मात्र माना जाएगा तथा वह आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक या छात्र की ओर से आवेदन पत्र दिया जाएगा। वह विद्यालय अभिभावक या छात्र को रसीद अवश्य देगा। छात्र को पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य होगा। दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी का होना अनिवार्य है।

अभी स्कूलों की सूची नहीं हुई है जारी
चिराग योजना के तहत मेधावी विद्यार्थी 15 मार्च से निजी स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। अभी जिन स्कूलों ने पोर्टल पर विद्यार्थियों के दाखिले के लिए सहमति दिखाई है, उनकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जा रही है। विभाग की ओर से अभी स्कूलों की लिस्ट को आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। जैसे ही सूची जारी होगी तो विद्यार्थियों और अभिभावकों को अवगत करवा दिया जाएगा।
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डॉ. सुभाष वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जींद
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