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Jind News: कार लूट के दो दोषियों को पांच वर्ष की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

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फोटो : 2जिला न्यायालय रेवाड़ी। संवाद
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जतिन गर्ग की अदालत ने कार छीने जाने के मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों रविंद्र और दिनेश को पांच-पांच साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को छह-छह माह की साधारण कैद भुगतनी होगी।
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सजा सुनाए जाने से पहले दोनों दोषियों की ओर से दया की अपील की गई। अभियुक्त रविंद्र ने अदालत के समक्ष कहा कि वह किसान है, उसकी एक छोटी बेटी है और वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है। साथ ही कहा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसे सुधार का एक मौका दिया जाए।
इसी तरह अभियुक्त दिनेश ने बताया कि उसके माता-पिता वृद्ध हैं, वह भी किसान है और 12वीं पास है और कंप्यूटर में डिप्लोमा कर चुका है। उसने भी दया की प्रार्थना करते हुए कहा कि उसे प्रोबेशन पर रिहा किया जाए।
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अधिवक्ताओं ने भी यही दलील दी कि दोनों अभियुक्त गरीब किसान परिवारों से हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारी अकेले संभालते हैं, इसलिए अदालत उनसे नरमी बरते।
वहीं सरकारी पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोनों दोषियों का अपराध जानबूझकर किया गया है इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए और किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती।

अभियुक्तों के प्रति नरमी बरतने का कोई कारण नहीं : कोर्ट
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अभियुक्तों के प्रति नरमी बरतने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उन्होंने साझा इरादे से शिकायतकर्ता नितिन यादव की कार की चाबी छीन ली और बिना अनुमति वाहन लेकर फरार हो गए। इसी आधार पर अदालत ने दोनों दोषियों रविंद्र और दिनेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 379ए व धारा 34 के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया कि दोषियों द्वारा जांच व ट्रायल के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को कुल सजा से समायोजित किया जाएगा।
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