जींद। नशीले पदार्थ की तस्करी करने के दो दोषियों को एडीजे नेहा नौरिया की अदालत ने 12-12 वर्ष की कैद व डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
डिटेक्टिव स्टाफ को 29 जून 2018 को सूचना मिली थी कि सदर थाना सफीदों क्षेत्र से कार में सवार दो युवक भारी मात्रा में चूरापोस्त भर कर कहीं सप्लाई करने जा रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी कर गाड़ी को काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसमें 86 किलोग्राम चूरा पोस्त कट्टों में भरा मिला। पुलिस पूछताछ में कार सवार युवकों की पहचान कपूरथला (पंजाब) निवासी गुरप्रीत उर्फ हैप्पी, चमेला कालोनी निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई थी। सदर थाना सफीदों पुलिस ने दोनों के खिलाफ नशीला पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने गुरप्रीत तथा राजेश को नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में 12-12 साल कैद तथा डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोनों को दो-दो साल की कैद काटनी होगी।