जींद। किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म करने के दो दोषियों को एएसजे डॉ. चंद्रहांस की अदालत ने 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने सोनीपत जिले के शामड़ी गांव निवासी विक्रांत और हिसार के कोथ खुर्द निवासी कपिल को सजा सुनाई।
सदर थाना नरवाना पुलिस को 18 दिसंबर 2016 को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया था कि उसकी बेटी दसवीं कक्षा में पढ़ती है। स्कूल से उसकी बेटी वापस नहीं आई। पुलिस ने इस मामले में अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस जांच में विक्रांत व कपिल समेत दो अन्य नाबालिग युवकों द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई। इस मामले में आरोपियों को 28 दिसंबर 2016 को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था।