जींद। किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के दोषी को बुधवार को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने तीन वर्ष कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उचाना थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 11 नवंबर 2021 को उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ गांव के ही राहुल ने घर में घुसकर छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की। जब वह घर पर अकेली थी तो आरोपी छत से होते हुए जबरदस्ती उनके घर में घुस आया और आरोपी ने गलत काम करने की कोशिश की उसने शोर मचाया तो जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने राहुल के मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था, तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एएसजे डॉ. चंद्रहास की अदालत ने राहुल को तीन साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।