जींद। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमआईसी) पारिंद्र सिंह की अदालत ने असफरगढ़ के पास नेशनल हाईवे पर ट्राले की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत के मामले में आरोपी चालक को बरी कर दिया है। यह मामला साल 2022 से विचाराधीन था।
अदालत में चले अभियोजन के अनुसार, 26 सितंबर 2022 को अक्षय मलिक भाई अजय और चाचा विजय के साथ अलग-अलग बाइकों पर गांव किनाना से गांव लौट रहे थे। सुबह करीब साढ़े नौ बजे जब वे अशफरगढ़ के पास नेशनल हाईवे पर पहुंचे तो जींद की तरफ से आ रहे ट्राले ने अक्षय की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अक्षय सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उसे तुरंत नागरिक अस्पताल जींद ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मामले में सदर थाना पुलिस ने अज्ञात ट्राला चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चरखी दादरी के गांव गुडाना निवासी सुभाष ट्राला चालक को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन आरोपी के खिलाफ पुलिस पुख्ता सबूत नहीं जुटा सकी जिस पर अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।