जींद। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पोर्टल पर खाली सीटों की जानकारी देने के लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूल संचालकों को अब 26 मई तक का समय दिया है। ऐसे में स्कूल संचालकों के पास पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के लिए केवल एक दिन ही बचा है। पहले स्कूल संचालकों को पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने का समय 23 जून तक का दिया गया है।
जो स्कूल 26 मई तक पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीट नहीं दर्शाएंगे, उनका एमआईएस पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि यह निजी स्कूल संचालकों के लिए आखिरी मौका है, उसके बाद उन्हें दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा।
आरटीई के तहत स्कूलों को एमआईएस पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीट दर्शाई अनिवार्य है। जींद ब्लॉक में लगभग 20 स्कूल ऐसे थे, जिन्होंने एमआईएस पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं की। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में जरूरतमंद विद्यार्थियों के दाखिले केवल नर्सरी, केजी और प्रथम कक्षा में दिए जाएंगे।
आरटीई के तहत निजी स्कूल संचालकों को पोर्टल पर खाली सीटों की जानकारी 26 मई तक अपलोड करनी होगी। इसके लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया है। ऐसे में जो स्कूल जानकारी दिए बिना रह गए हैं, उन्हें चाहिए वह निर्धारित समय में खाली सीटों की जानकारी अपडेट करें। पहले स्कूलों को 23 मई तक पोर्टल पर खाली सीटों की जानकारी अपडेट करनी थी।
-राजपाल देशवाल, खंड शिक्षा अधिकारी जींद।