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Jind News: हर माह के अंतिम शनिवार को होगी स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक

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26जेएनडी32: जिला ​शिक्षा अ​धिकारी कार्यालय। संवाद
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जींद। सरकारी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। अब प्रत्येक सरकारी स्कूल में हर माह के अंतिम शनिवार को एसएमसी की बैठक आयोजित करना अनिवार्य होगा। यदि अंतिम शनिवार को अवकाश रहता है तो बैठक उसी सप्ताह के किसी अन्य दिन आयोजित की जाएगी।
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बैठक की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले लिखित रूप में दी जाएगी। इसके साथ बैठक की स्पष्ट कार्यसूची (एजेंडा) भी अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। बैठक में किसी अतिरिक्त एजेंडा को समिति अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही शामिल किया जा सकेगा।
हर बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करनी होगी। बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज कर सदस्यों के हस्ताक्षर करवाने होंगे। साथ ही स्कूल की मासिक आय-व्यय का विस्तृत ब्योरा भी समिति के समक्ष रखना अनिवार्य होगा। लंबित मामलों के निपटारे के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर उसकी नियमित समीक्षा भी की जाएगी।
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पढ़ाई, सुरक्षा और मिड-डे मील पर भी रहेगी नजर
एसएमसी बैठकों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, सीखने के स्तर और परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा की जाएगी। शिक्षण-अधिगम सामग्री के उपयोग, डिजिटल बोर्ड, आईसीटी लैब, कंप्यूटर, भाषा प्रयोगशाला और खेल सामग्री की स्थिति भी जांची जाएगी। लंबे समय से अनुपस्थित विद्यार्थियों और कर्मचारियों की स्थिति पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्कूल में सीसीटीवी, अग्नि सुरक्षा उपकरण, बाल संरक्षण मानकों, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, भवन निर्माण व मरम्मत कार्यों की समीक्षा होगी। स्कूल विकास योजना, सरकारी निधियों के उपयोग, शैक्षणिक सामग्री की खरीद और मिड-डे मील की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, पोषण स्तर व खर्च का भी निरीक्षण किया जाएगा।
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खंड शिक्षा अधिकारियों, डीआईईटी प्राचार्यों, बीआरसी-सीआरसी अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान एसएमसी बैठकों के रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए हैं। बैठक निर्धारित समय पर न होने या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। -मुन्नी देवी, जिला शिक्षा अधिकारी जींद।
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