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Jind News: हत्या के आरोपी को सबूतों के अभाव में अदालत ने किया बरी

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संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। एडिशनल सेशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी सचिन उर्फ बाबा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2019 से अदालत में चल रहा था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार बड़सी पत्ती नरवाना निवासी सुरेंद्र ने पुलिस एफआईआर में बताया था कि वह अपने भतीजे 21 वर्षीय मोहित को आठ अप्रैल 2019 को 12वीं कक्षा का पेपर गुरु द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल जींद में दिलवाने के लिए जा रहे थे। जब वह घसो बस अड्डा पर पहुंचे तो पीछे से तीन बाइकों पर सवार युवकों ने उनकी बाइक रुकवाने की कोशिश की।
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सभी युवकों के हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने डर की वजह से बाइक भगा दी और जब वह उचाना बस अड्डा के पास पहुंचे तो उनके सामने एक गाड़ी आ गई, जिससे संतुलन बिगड़ने से उनकी बाइक गिर गई और वह दोनों भी सड़क पर जा गिरे।
इसके बाद बाइक सवारों ने उनके भतीजे मोहित पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला कर दिया। फिर वह अपने भतीजे को लेकर नगारिक अस्पताल उचाना पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है।
आरोप लगाया था कि बाइक पर डूमरखा खुर्द रमन, दिनेश उर्फ चडढा, माली उर्फ खटारा, बटिस्टा, रवि और सन्नी थे। करीब दो साल पहले नरवाना में मोहित और इन युवकों का झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश में मोहित पर हमला कर दिया।
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उचाना थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सबूत जुटाएं। जांच में सचिन उर्फ बाबा का नाम भी सामने आया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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