जींद। राजकीय विद्यालयों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला शिक्षा अधिकारी जींद ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर सरकारी स्कूलों में बाहरी और अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
स्कूलों में बिना सक्षम अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विद्यालय के मुख्य गेट पर आगंतुक रजिस्टर रखना अनिवार्य किया गया है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्य और परिचय की स्पष्ट रूप से जानकारी ली जाए।
कोई भी बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन, खाद्य सामग्री और अन्य संवेदनशील सामग्री के साथ किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को छेड़छाड़ या हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी।
यदि कोई व्यक्ति विद्यालय का निरीक्षण या भ्रमण करना चाहता है तो उसे नियमानुसार उच्च अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही उसे स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। विभाग ने विद्यालयों के गेट पर आगंतुक रजिस्टर लगाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि स्कूल में आने-जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।