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डंपिंग साइट, मलबा उठान सहित पांच प्रकार के कार्यों के टेंडर के लिए बनेंगे प्रदेश स्तरीय नियम

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प्रदेश में नगर निगमों, नगर परिषदों और पालिकाओं द्वारा दिए जाने वाले टेंडर में अब अलग-अलग नियम नहीं चलेंगे। इसके लिए शहरी निकाय निदेशालय ने पांच प्रकार के कामों के लिए प्रदेश स्तर पर ही नियम बनाने की योजना बनाई है। जब तक यह नियम नहीं बनते इन कामों के टेंडर नहीं होंगे।
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निदेशालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि कुछ विशेष एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिए अलग-अलग नगर निगमों, नगर परिषदों और पालिकाओं में अलग-अलग नियम व शर्तें लागू कर टेंडर किए जाते हैं। ऐसे में निदेशालय द्वारा ही अब नियम व शर्तें तैयार की जाएंगी। हालांकि यह नियम महज पांच प्रकार के ही टेंडर पर लागू होंगे। पत्र में कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति के लिए कार्यालय की अनुमति लेकर प्रक्रिया की जा सकती है।
इन कामों के टेंडर के लिए बनेंगे नए नियम
कूड़ा डालने वाले स्थानों पर कूड़ा निस्तारण के टेंडर, निर्माण एवं विध्वंस मलबा का प्रबंधन, घर-घर से कूड़ा उठाने का टेंडर, ठोस कचरा प्रबंधन व स्ट्रीट लाइट लगाने का टेंडर। इन कामों के लिए अब प्रदेश के लिए नए नियम बनेंगे।
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आसान होगा काम
फिलहाल निगम, नगर परिषद व पालिकाओं में अलग-अलग नियम हैं। अधिकारियों पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगते रहते हैं, जबकि सब कुछ नियमानुसार होता है। यह व्यवस्था होने से नियम व शर्तें एक जैसी होंगी और आवेदन करने वाली एजेंसी के बारे में निर्देश साफ हो जाएंगे।
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सुरेश कुमार चौहान, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, टोहाना।
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