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जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल की सजा

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ढाई साल पहले केबल नेटवर्क का काम करने वाले कुरड़ गांव निवासी अशन कुमार पर जानलेवा हमला करने वाले उसी गांव के ओमप्रकाश को सात साल कैद व साढ़े 53 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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कुरड़ गांव निवासी अशन कुमार ने गढ़ी थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह दातासिहंवाला गांव में केवल नेटवर्क का काम करता है। 17 जनवरी 2017 को जब वह दातासिहंवाला से अपने गांव कुराड जा रहा था तो दोपहर साढ़े तीन बजे धनौरी गांव के पास ओमप्रकाश उर्फ ओमा व सोनू खड़े थे। दोनों ने उसे रोक लिया और उस पर रॉड से हमला कर दिया। इसमें उसकी दोनों टांगों, बाजू व पीठ पर चोट लगी। इसी समय उसका चचेरा भाई विपुल वहां आ गया। उसे आता देख हमलावर फरार हो गए। फरार होने से पहले ओमप्रकाश ने गंडासी से उसके सिर पर वार किया। सोनू ने टांग पर रॉड से वार किया। दोनों ने जाते हुए कहा कि आज तो तेरे भाई ने बचा लिया। इसके बाद विपुल ने उसे कैथल के सरकारी अस्पताल में लेकर गया जहां से उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। अब इस मामले में ओमप्रकाश को सजा सुनाई गई है।
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