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लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों की सड़कों पर किए गए अतिक्रमण हटा लें : मनीष दहिया

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जींद। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों पर मंगलवार को शहर में आवासीय भूखंडों के साथ लगते सड़क किनारे अवैध रूप से किए निर्माण को हटवाया। जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने बताया कि करीब 135 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय की ओर से लागू किए गए स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला नीति के तहत जिला में कार्रवाई जारी है और दूसरे चरण में यह कार्रवाई उपमंडल में की जाएगी।
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जिला नगर योजनाकार ने सभी कॉलोनाइजर, डेवलपर, भूखंड व भवन मालिकों और अन्य संबंधित लोगों से अपील की है कि वे लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों की सड़कों पर किए गए अतिक्रमण तुरंत हटा लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग केवल स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही किया जाए। किसी भी तरह का गलत उपयोग या अवैध निर्माण तुरंत बंद कर उसे सही स्थिति में लाया जाए।
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