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Jind News: प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य

Sat, 07 Jun 2025 01:39 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
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जींद।। जिले में संचालित सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाना अनिवार्य है।
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महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी सीमा रोहिल्ला ने कहा कि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह पंजीकरण प्रक्रिया आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों का दाखिला किसी भी प्ले स्कूल में करवाने से पूर्व उसकी मान्यता एवं पंजीकरण की स्थिति की जांच अवश्य करें।

प्ले स्कूलों के पंजीकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना सभी संचालकों के लिए अनिवार्य है। इनमें हर वर्ष मान्यता का नवीनीकरण करवाना, पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, पीने योग्य जल की उपलब्धता का प्रमाण देना, साथ ही पॉक्सो एक्ट व जेजे एक्ट के अनुपालन का शपथ पत्र देना शामिल हैं।
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इसके अतिरिक्त प्ले स्कूल में केवल 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का ही दाखिला किया जा सकता है और विद्यालय संचालन का समय प्रतिदिन तीन से चार घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक कक्षा में अधिकतम 20 बच्चों पर एक प्रशिक्षित शिक्षक और एक केयर टेकर की नियुक्ति अनिवार्य है। बच्चों के लिए एक विश्राम कक्ष, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शौचालय तथा लडक़ों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
इसके अलावा खेलकूद गतिविधियों के लिए एक प्ले ग्राउंड और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होना आवश्यक है। सभी शिक्षकों और स्टाफ की पूर्ण जानकारी और पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है।
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