जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशा तस्करी के जुर्म में किनाना के प्रवीन को 12 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 मार्च 2018 को डिटेक्टिव स्टाफ को सूचना मिली थी कि गांव किनाना निवासी प्रवीन नशीले पदार्थों का कारोबार करता है और वह नशीले पदार्थों की डिलीवरी के लिए लक्ष्मी नगर के 44 फुटे रोड पर आ रहा है। उसके आधार पर डिटेक्टिव स्टाफ ने लक्ष्मीनगर में नजर रखनी शुरू कर दी।
कुछ समय के बाद आरोपी युवक वहां पर पहुुंचा, उसने बाइक के ऊपर थैला बांधा हुआ था। डिटेक्टिव स्टाफ ने बाइक रुकवाकर उस पर बंधे थैले की तलाशी ली तो इसमें एक किलो दस ग्राम चरस बरामद हुई।
शहर थाना पुलिस ने बाइक और चरस को कब्जे में ले प्रवीन के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।