दलजीत सिंह, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जींद।
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जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दलजीत सिंह ने कहा कि अभिभावकों को ट्यूशन फीस छोड़कर अन्य कोई शुल्क निजी स्कूलों को नहीं देना है। इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के आदेशों का जिले में सख्ती से अनुपालन करवाया जाएगा। यदि किसी अभिभावक द्वारा इस संबंध में किसी स्कूल के खिलाफ शिकायत आती है तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से हर व्यक्ति की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके दृष्टिगत अभिभावकों को राहत देने के लिए शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की फीस एवं शुल्क के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी स्कूलों द्वारा अभी भी अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क वसूलने की कोशिश की जा रही है। दलजीत सिंह ने कहा कि निजी विद्यालय मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें। अन्य प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग, रख-रखाव, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, यातायात शुल्क आदि कोविड-19 जैसी असामान्य परिस्थितियों के मद्देनजर स्थगित कर दिए जाएं। निजी विद्यालय मासिक आधार पर ली जाने वाली फीस में किसी प्रकार की वृद्धि न करें।