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पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर 200 रुपये रिश्वत लेने के दोषी एएसआई को पांच साल कैद

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पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर 200 रुपये रिश्वत लेने के दोषी एएसआई महेंद्र सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय परासर की अदालत ने पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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बजराना मोहल्ला निवासी सुनील कपूर ने 20 सितंबर 2015 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बाजार में ज्वेलर्स की दुकान है और उसने पासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन आई हुई थी। 14 सितंबर 2015 उनकी दुकान पर एएसआई महेंद्र सिंह आया और पुलिस वेरिफिकेशन करने की एवज में 200 रुपये मांगे। इस दौरान उसने 200 रुपये की रिश्वत लेते हुए का वीडियो बना लिया। इस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद एएसआई महेंद्र सिंह ने वीडियो को वहां से हटाने की धमकी दी और कहा कि अगर वीडियो को वहां से हटाया नहीं तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा देगा और पूरी उम्र जेल में पड़ा रहेगा। वीडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारी हरकत में आए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। शनिवार को अदालत ने एएसआई महेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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