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चाकू के हमला कर हत्या करने का प्रयास करने के दोषी को एक वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा

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गांव कालवा में एक युवक का रास्ता रोककर चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करने के दोषी कालवा गांव निवासी अमित को एएसजे अराधना साहनी की अदालत ने एक वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस को दी शिकायत में कालवा गांव निवासी बिजेंद्र ने बताया था कि 15 मई 2019 को उसके भाई का लड़का राकेश स्कूल में खेलकर घर जा रहा था। वह भी उसके साथ था तभी बस अड्डा कालवा की तरफ से अमित उर्फ मिता व विशाल मोटरसाइकिल पर आए और मोटरसाइकिल आगे लगाकर उसका रास्ता रोक लिया। विशाल ने राकेश के दोनों हाथ पकड़ लिए और अचानक अमित ने राकेश पर चाकू से छाती पर वार कर दिया जिसके बाद वह घायल होकर नीचे गिर गया। उन दोनों ने उसे भी थप्पड़ मुक्के मारे। शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आता देखकर वह दोनों फरार हो गए थे। इस मामले में पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर 29 जुलाई 2019 को अदालत में साक्ष्य पेश किए। उसी समय से अदालत में मामला विचाराधीन था।
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