जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिफा की अदालत ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गढ़ी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने तीन दिसंबर 2024 को एफआईआर में बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी अचानक से लापता हो गई। बेटी की आसपास तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।
गढ़ी थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि बाकनेर (दिल्ली) निवासी नितिन नाबालिग को अपने साथ ले गया था और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
जांच के दौरान पीड़िता के बयान पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं जोड़ कर आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।